Tina Dabi: 'बाड़मेर में अब नहीं चलेगी गंदगी', सड़क पर उतरीं कलेक्टर टीना डाबी का वीडियो वायरल
<p style="text-align: justify;"><strong>Rajasthan News:</strong> बाड़मेर में गंदगी फैलाना महंगा पड़ सकता है. कचरा फैलाने पर गुरुवार से चालान काटने की कार्यवाही शुरू हो रही है. जिला प्रशासन ने लोगों से साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की है. कलेक्टर टीना डाबी ने दिशा निर्देश जारी किये हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है. कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि ‘नवो बाड़मेर’ अभियान के तहत शहर को स्वच्छ बनाने की कवायद की जा रही है. शहर का वातावरण स्वच्छ बनाए रखने में दुकानदारों से सहयोग की अपेक्षा है.</p>
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<p dir="ltr" lang="hi">एक स्वागत योग्य पहल<a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%8B_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#नवो_बारमेर</a> <br />हार्दिक आभार <a href="https://twitter.com/dabi_tina?ref_src=twsrc%5Etfw">@dabi_tina</a><br />एक कदम स्वछता की और<br />इस पहल का सभी जिले के गण मान्य लोग हिस्सा ले रहे हैं <a href="https://t.co/eb1xWjr2m2">pic.twitter.com/eb1xWjr2m2</a></p>
— Shravangarg jaisindhar🌷 (@Shravangarg10) <a href="https://twitter.com/Shravangarg10/status/1838850586524946733?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2024</a></blockquote>
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<p style="text-align: justify;">कलेक्टर ने बताया कि नगर परिषद को स्टेशन रोड और अन्य स्थानों पर डस्टबिन लगाने के लिए निर्देशित किया गया है. लोगों से आशा की जाती है कि कचरा डस्टबिन में फेंके. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना महंगा साबित हो सकता है. उन्होंने बताया कि गुरुवार से चालान काटने की कार्यवाही शुरू की जा रही है. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फेंकने वालों को 200 से 500 रुपये तक जुर्माने की राशि भरनी पड़ सकती है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>बाड़मेर में गंदगी फैलाना पड़ेगा भारी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि शहर का माहौल स्वच्छ रखने में नगर परिषद कर्मचारियों की भी अहम भूमिका है. नगर परिषद कर्मचारी गुरुवार को नवो बाड़मेर अभियान के तहत सड़कों पर उतरेंगे. नगर परिषद आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि घरों के आगे मकान निर्माण का मलबा अथवा निर्माण सामग्री डालने पर भी एक्शन लिया जायेगा. मकान का मलबा या निर्माण सामग्री डालकर अस्थाई अतिक्रमण करने पर 500 रुपये और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर 200 से 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>जान लें कितना लग सकता है जुर्माना</strong></p>
<p style="text-align: justify;">शहर में नगर परिषद की ओर से आवारा पशुओं की धरपकड़ का भी अभियान चलायेगा. अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्र सिंह चांदावत ने पशु मालिकों के लिए हिदायत जारी की है. उन्होंने मालिकों से खुले नें पालतू जानवरों को नहीं छोड़ने की अपील की. अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि शहर में छुट्टे जानवर घूम रहे हैं. आवारा पशुओं को नगर परिषद धर पकड़ के बाद गौशालाओं में छोड़ेगा. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="’हास्यास्पद…’, राहुल गांधी के ‘पासपोर्ट निरस्त’ वाले सीपी जोशी के बयान पर भड़के अशोक गहलोत" href="https://www.abplive.com/states/rajasthan/ashok-gehlot-targets-bjp-accused-party-for-defame-rahul-gandhi-in-rajasthan-2790940" target="_self">’हास्यास्पद…’, राहुल गांधी के ‘पासपोर्ट निरस्त’ वाले सीपी जोशी के बयान पर भड़के अशोक गहलोत</a></strong></p>
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