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Varanasi Court Rejected petition against Akhilesh Yadav and Owaisi in Gyanvapi Hate Speech Case


Gyanvapi Case: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत मिली है. इन दोनों ही नेताओं द्वारा हेट स्पीच मामले में हिंदू पक्ष के ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है. इन दोनों ही नेताओं को इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से राहत मिली है. कोर्ट ने इन दोनों नेताओं द्वारा ज्ञानवापी मामले में मिले कथित शिवलिंग पर दिए बयान को हेट स्पीच नहीं माना है.

हालांकि इससे पहले यह मामला लोअर कोर्ट में भी खारिज हो चुका है. लेकिन अब वाराणसी के एडीजे 9वीं कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका का खारिज कर दिया है. इसमें सपा प्रमुख और असुदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई थी. इन दोनों ही नेताओं ने कथित तौर पर ज्ञानवापी को शिवलिंग मानने से इनकार कर दिया था.

पहले भी हो चुका है खारिज
इससे पहले 17 सितंबर को इस केस की सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. लेकिन बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में खारिज कर दिया. जबकि बीते साल वकील हरिशंकर पांडे और अजय सिंह की तरफ से यह याचिका कोर्ट में दायर की गई थी. इससे पहले यह याचिका वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई थी.

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तब एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी इस मामले को खारिज कर दिया था. इसके बाद रिव्यू के लिए एडीजे कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इस याचिका के जरिए दावा किया गया था कि कथित शिवलिंग को लेकर इन नेताओं का बयान हेट स्पीच है. बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े कई मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हो रही है.

ज्ञानवापी पर बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी चर्चा में रहा था. तब उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ज्ञानवापी को ‘मस्जिद’ कहना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है. यह खुद में भगवान विश्वनाथ का एक सच्चा स्वरूप है.



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