Maharashtra 72 year Old Man Assaulted in Dhule Express Train passengers Accuse of Carrying Beef Police FIR Arrested 3 People ANN
Maharashtra Old Man Assaulted in Train: महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस ट्रेन में गोमांस के शक में 72 साल के शख्स की पिटाई के मामले में रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. वीडियो में दिख रहे आरोपियों में से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. जीआरपी डीसीपी मनोज पाटिल ने कहा कि पीड़ित ने रेलवे पुलिस को लिखित शिकायत दे कर मामला दर्ज कराया है. बाकी के आरोपियों को तलाश जारी है.
मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण और इगतपुरी स्टेशन के बीच एक मेल ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई करने का चौकाने वाला मामला सामने आया. इस मामले में ठाणे जीआरपी में एफआईआर भी दर्ज करने के लिए रेलवे पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए थे जिसके बाद उन पिटाई करने वाले यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
दरअसल, कल्याण इलाके के बुजुर्ग हाजी अशरफ मुनियार ने मालेगांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी उनके पास कुछ सामान भी था लेकिन कुछ यात्रियों को शक हुआ कि उनके समान में गोमांस है. लोगों ने दावा किया कि जब उनके पास मौजूद बड़े से प्लास्टिक के डिब्बे को चेक किया तो उसमे मांस जैसा कुछ था लेकिन किसका था इसको लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी फिर गाली गलौज की. इसी बीच कुछ युवकों ने उन्हें मारा भी और वीडियो भी बनाया.
जब यह वीडियो वायरल हुआ, तब जीआरपी ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को खोजा और उसे शिकायत देने के लिए संपर्क किया लेकिन शुरू में वो राजी नहीं थे. मुम्बई से सटे ठाणे GRP ने 4-5 यात्रियों के खिलाफ एक बुजुर्ग यात्री की चलती ट्रेन में पिटाई करने के मामले में FIR दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बताया कि घटना धुले एक्सप्रेस ट्रेन में हुई, लड़ाई पहले सीट को लेकर हुई और फिर उसपर बीफ लेकर यात्रा करने का आरोप लगाकर उस यात्री की पिटाई कर दी. जानकारी के मुताबिक 28 अगस्त को धुले से सीएसएमटी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे 72 वर्षीय यात्री अशरफ अली सैयद हुसैन, जो जलगांव के निवासी हैं, अपनी बेटी के घर कल्याण जा रहे थे.
यात्रा के दौरान सीट को लेकर उनका अन्य सहयात्रियों के साथ विवाद हो गया. इस घटना के संबंध में सहयात्रियों ने एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस घटना के संदर्भ में ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता की बेटी के घर जाकर शिकायतकर्ता के सामने बयान दर्ज किया.
शिकायतकर्ता की शिकायत के अनुसार, ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), 191(2), 190, 126(2), 115(2), 324(4)(5), 351(2)(3), 352 के तहत मामला दर्ज किया गया. सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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