supreme court stays delhi High court direction that old pension scheme is applicable to paramilitary forces capf personnel
OPS For CAPF Personnel: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों/सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू होगी. जनवरी 2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केंद्रीय सशस्त्र बलों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए. जिसके लिए 22 दिसंबर 2003 को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में हाई कोर्ट के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी. जहां सोमवार (12 अगस्त) को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत दी. हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए अपील कर सकता है.
दिल्ली HC में CAPF कर्मियों ने उठाया था मामला
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि विभिन्न अदालती टिप्पणियों और आदेशों के बावजूद, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमो और सिग्नल्स को चुनौती दी, जिसमें उन्हें CCS (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इंकार किया गया था.
जानिए क्या है मामला?
याचिकाकर्ताओं ने केंद्र द्वारा जारी 17 फरवरी, 2020 के कार्यालय विज्ञापन को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें 01 जनवरी, 2004 की अधिसूचनाओं/विज्ञापनों के अनुसार नियुक्त किए गए कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया है. याचिकाकर्ताओं में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि के कार्मिक शामिल थे.
जानें याचिकाकर्ताओं की क्या हैं मांगे?
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की तरह ओपीएस के तहत कवर किया जाना चाहिए. वैसे ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी यह लाभ मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का भविष्य अधर में है. जहां सीएपीएफ कर्मियों बीते एक साल से वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत लाभ पाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.
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