Manish Sisodia Bail Case Supreme Court to give verdict on 9 August will AAP Leader get Relief In Delhi Excise Policy Case ED CBI
Supreme Court Verdict On Manish Sisodia Bail: दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (09 अगस्त) को फैसला सुनाएगा.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के मुताबिक, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ कल फैसला सुनाएगी, जिसने छह अगस्त को सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर बीते मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत का अनुरोध किया है.
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं.
ईडी और सीबीआई ने जमानत याचिका का किया विरोध
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है. ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं.
डेढ़ साल से जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
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