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Prayagraj man threatened to blow up CM Yogi with a bomb within five days ann


CM Yogi Adityanath Boomb Threat: संगम नगरी प्रयागराज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अनिरुद्ध पांडेय नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धमकी दी है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पांच दिनों के अंदर बम से उड़ा देगा. सोशल मीडिया पर दी गई इस धमकी को आरोपी युवक ने यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, प्रयागराज के डीएम और पुलिस कमिश्नर को भी टैग किया था.

बहरहाल प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए न सिर्फ धमकी देने वाले युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, बल्कि आरोपी को हिरासत में लेकर शांति भंग में उसका चालान भी कर लिया है. आरोपी युवक पहले बीजेपी से जुड़ा हुआ था और पार्टी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी में पदाधिकारी भी रहा है. जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने सुर्खियां बटोरने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज पोस्ट किया था.

सोशल मीडिया के जरिए सीएम योगी को मारने की धमकी

धमकी देने वाले युवक का नाम अनिरुद्ध पांडेय है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उसने खुद को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता बताया है. इसके अलावा खुद के पूर्व में बीजेपी से जुड़े होने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पदाधिकारी रहने का भी दावा किया है. वह प्रयागराज के गंगानगर जोन के सराय इनायत थाना क्षेत्र के मालवा खुर्द गांव का रहने वाला है. एक्स पर उसने नवंबर 2021 में अपने अकाउंट की शुरुआत की थी. एक्स पर उसके तकरीबन बारह सौ फॉलोअर्स हैं.

पुलिस और एसटीएफ को किया टैग

अनिरुद्ध पांडेय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी भरा पोस्ट देर रात पोस्ट किया था. इस पोस्ट पर उसने लिखा था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को वह पांच दिनों के अंदर बम से उड़ा देगा. अपनी इस पोस्ट को उसने यूपी पुलिस और एसटीएफ के साथ ही कई अफसरों और मीडिया संस्थानों को टैग किया था. सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज सामने आते ही सरकारी अमले में हड़कंप मच गया. 

आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज 

प्रयागराज के गंगानगर जोन के डीसीपी पुलिस अभिषेक भारती के मुताबिक इस मामले में आरोपी युवक अनिरुद्ध पांडेय के खिलाफ सराय इनायत पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 351 (3) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. यह एफआईआर सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार गुप्ता की तरफ से दर्ज कराई गई है. डीसीपी अभिषेक भारती के मुताबिक इस मामले में तुरंत ही सक्रियता दिखाते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया और शांति भंग के मामले में उसका चालान कर दिया गया.

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