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Delhi Excise Policy Case Supreme Court Gave Interim bail to AAP Chief and CM Arvind Kejriwal in ED Arresting


Delhi CM Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई 2024) को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. केजरीवाल ने इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. यहां से राहत के बाद अब लोगों को उनकी रिहाई का इंतजार है.

हालांकि, शुक्रवार को जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो सकी है. वह इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. कई लोग इस बात को जानना चाह रहे हैं कि आखिर जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों रहेंगे. आइए इसे समझते हैं विस्तार से.

इस मामले में मिली है अंतरिम जमानत

दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल को जिस मामले में अंतरिम जमानत मिली है उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही थी. ईडी ने इस मामले में 21 मार्च 2024 को रात करीब 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इस केस में ED ने कुछ दिन पहले चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था. ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) आरोपी नंबर 38 है. ईडी ने चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन बताया था.

अंतरिम जमानत के बाद भी जेल में रहने की वजह

अंतरिम जमानत के बाद भी केजरीवाल के जेल में रहने के पीछे की वजह है एक और केस में सीबीआई की तरफ से की गई उनकी गिरफ्तारी. बता दें कि ईडी की जांच के दौरान जब केजरीवाल जेल में थे तभी सीबीआई ने कथित शराब घोटाले में 26 जून 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था. सीबीआई की ओर से की गई इस गिरफ्तारी को लेकर भी सीएम ने याचिका डाल रखी है. हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत नहीं दी. इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर है. इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है.

आखिर कब हो सकेगी रिहाई?

आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी वाले केस में अंतरिम जमानत दी है, लेकिन वह तब तक जेल में ही रहेंगे जब तक सीबीआई वाले मामले में भी उन्हें बेल नहीं मिल जाती. अब लोगों को इस मामले में 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई का इंतजार है.

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