Arvind Kejriwal News Court rejects AAP Chief and Delhi CM plea seeking two additional meetings with lawyers
Arvind Kejriwal News In Hindi: दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अर्जी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के आधार पर उन्हें मामलों पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता है.
अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) की अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात के अनुरोध वाली इसी तरह की एक अर्जी को इस अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को एक विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर दिया था.’’ अदालत ने कहा कि मौजूदा अर्जी में पूर्व के आदेश से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई नया कारण नहीं बताया गया है.
सीएम केजरीवाल के वकील को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के वकील अदालत को यह बताने में विफल रहे हैं कि वह उन्हीं आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो अतिरिक्त मुलाकात का हकदार कैसे हैं, जिन पर पहले के आदेश में चर्चा की गई थी और निपटारा कर दिया गया था.’’ अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील को अर्जी वापस लेने और किसी नये आधार के साथ नयी अर्जी देने को कहा गया, जिसे वकील ने अस्वीकार कर दिया.
न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘इस प्रकार, बताई गई वजह और 10 अप्रैल, 2024 के आदेश के तहत पूर्व में की गईं टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, मुझे अर्जी को मंजूर करने का कोई कारण नहीं दिखता है.’’
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