दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. दिल्ली के सीएम शुक्रवार (21 जून) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कोर्ट से जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा, ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. अब गिरफ्तार के 91 दिन बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू ने जमानत दे दी है.
आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका के साथ-साथ केजरीवाल के इस दावे का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि आबकारी नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी को खुद के आरोपों को साबित करने का कोई सबूत नहीं है.
एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा, “ऐसा नहीं है कि ईडी हवा में जांच कर रही है. हमारे पास ठोस सबूत हैं.” उन्होंने कहा कि ईडी के पास करेंसी नोटों की तस्वीरें हैं, जो कि रिश्वत के रूप में दिए गए धन का हिस्सा थे. उन्होंने आगे गोवा में सात सितारा होटल में केजरीवाल के ठहरने का भी जिक्र किया. एएसजी ने तर्क दिया कि होटल में ठहरने का खर्च रिश्वत के पैसे से चुकाया गया था.
ED asks the court to give 48 hours to sign the bail bond so that the order can be challenged in the higher court.
— Bar and Bench (@barandbench) June 20, 2024