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Samajwadi Party MLA Irfan Solanki Charges proved arson case punishment Announced on 7 June


Irfan Solanki New: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसला आ गया है. आगजनी केस में सपा विधायक पर सभी आरोप साबित हो गए हैं. अब 7 जून को होगा उनकी सजा का ऐलान होगा. सपा विधायक इरफान सोलंकी आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी पाए गए हैं. 

एमपी एमएलए कोर्ट ने कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में दोषी करार दिया है. इरफान सोलंकी सहित अन्य 4 आरोपी भी हुए दोषी करार दिए गए हैं. विधायक इरफान सोलंकी  उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटा वाला, शरीफ और शौकत पहलवाना को कोर्ट ने किया दोषी करार दिया है. आगजनी के मामले में साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. 

वहीं सपा विधायक को दोषी करार दिए जाने पर कोर्ट में बवाल मच गया था. इस मामले के आरोपी शौकत  पहलवान के परिजनों ने कोर्ट में जमकर बवाल किया था. उन्होंने चीख-चीख कर कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है. आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जोड़ा गया था.

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