Manish Sisodia Bail Plea Rejected By Delhi High Court in Liquor Policy Case ED CBI
Manish Sisodia Bail: शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार (21 मई, 2024) को झटका लगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं.
हाईकोर्ट ने कहा, ”सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास 18 विभाग थे.” जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया आबकारी विभाग सहित 18 विभागों वाले मंत्री थे और ऐसे में उन्हें एक नयी शराब नीति तैयार करने का काम दिया गया था. दरअसल हाईकोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. वहीं AAP ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी ये सब राजनीतिक बदले की भावना की तहत कर रही है.
AAP ने क्या कहा?
दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री औऱ AAP की नेता आतिशी ने मामले को लेकर कहा कि ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है. उन्होंने कहा, ‘‘हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उसके निर्णय से ससम्मान असहमत हैं. यह मामला बीजेपी के रची गयी राजनीतिक साजिश है. यह पार्टी को कुचल देने की राजनीतिक साजिश है.’’
मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया गया?
मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सीबीआई ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था. वहीं ईडी ने सिसोदिया को मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.
इनपुट भाषा से भी.