Himachal Pradesh High Court issued notice to MP Harsh Mahajan on Abhishek Manu Singhvi plea ANN
Himachal Pradesh News Today: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन (Harsh Mahajan) को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर याचिका पर हर्ष महाजन को पक्ष रखने के लिए कहा है. अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में ड्रा ऑफ लॉट्स के नियम को चुनौती दी है. ड्रा ऑफ लॉट्स नियम के तहत हर्ष महाजन की जीत को अभिषेक मनु सिंघवी ने गलत बताते हुए याचिका दायर की है.
BJP को सांसद को जारी हुई HC की नोटिस
मामले की सुनवाई जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में हुई. अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज गुप्ता हाईकोर्ट में पेश हुए. नीरज गुप्ता ने बताया कि मामले में हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने मुवक्किल की याचिका को सही मानकर नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर याचिका में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 23 में को होगी. अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में ड्रा ऑफ लॉट्स के नियम के तहत हुए चुनाव को चुनौती दी है.@ABPNews pic.twitter.com/LetJVtrwU2
— Ankush Dobhal🇮🇳 (@DobhalAnkush) April 20, 2024
क्रॉस वोटिंग के बाद चुनाव हारे थे सिंघवी
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ. 68 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40, बीजेपी के पास 25 और निर्दलीय विधायकों के पास तीन सीट थी. बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गये. कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की.
नतीजा आने के बाद बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन राज्यसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे. तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी प्रत्याशी समर्थन में मतदान किया. कुल 68 में से 34-34 वोट के बाद चुनाव ड्रॉ हो गया. जीत हार का फैसला करने के लिए ड्रा ऑफ लॉट्स नियम का सहारा लिया गया. ड्रा ऑफ लोट्स के नियम में हर्ष महाजन राज्यसभा का चुनाव जीत गये.