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Ambikapur Court imposed 5 lakh fine on insurance company for Corona Compensation ann


Ambikapur Lok Adalat News: बीमा की शर्तों में कोरोना संक्रमण को भी कवर किया जाना शामिल होने के बावजूद बीमा धारक एक संक्रमित व्यक्ति की मौत होने पर बीमा कंपनी द्वारा राशि देने से इनकार किए जाने के मामले में स्थाई लोक अदालत के द्वारा बीमा कंपनी को मृतक की पत्नी को 5 लाख 36 हजार 175 रुपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है. 

सूत्रों के मुताबिक, शहनाज बेगम पति स्व. नासिर निवासी पैलेस रोड लखनपुर के द्वारा स्थाई लोक अदालत में परिवाद दायर करते हुए आरोप लगाया गया था कि उनके पति मोहम्मद नासिर के द्वारा 6 नवंबर 2020 को मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया गया था. प्रीमियम राशि 43811 भरी गई थी.

18 मई की रात को हुई पति की मृत्यु 
बीमा में कोरोना वायरस संक्रमण को भी कवर करने की शर्त थी. 2 मई 2021 को पति बीमार पड़े, 4 मई को कोरोना की पुष्टि होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 18 मई की रात पति की मृत्यु हो गई. 

पति की मौत के बाद इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक के खर्च को लेकर कंपनी को 537821 लाख रुपये का भुगतान करने प्रकरण प्रस्तुत किया गया, मगर कंपनी के द्वारा टालमटोल करते हुए कई तरह की नियमों का हवाला दे कर गुमराह करने की भी कोशिश की गई. 

लोक अदालत ने दिया आदेश
मामले में स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता और सदस्य संतोष कुमार शर्मा के द्वारा सुनवाई करते हुए सुनवाई करते हुए संपूर्ण साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बीमा कंपनी को आदेश दिया गया कि 12 सितंबर 2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अवेदिका को 4 लाख 36 हजार 175 रुपये का भुगतान 30 दिन के भीतर करें.

अदालत ने यह भी कहा कि इसके अतिरिक्त आर्थिक, मानसिक परेशानी और क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपये अदा करने का आदेश जारी किया गया है.

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