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action on Jabalpur Medical College dean for Model Code of Conduct Violation ANN


MP News: देश समेत मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है. जबलपुर (Jabalpur) के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन (School Of Excellence In Pulmonary Medicine) में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है. मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती गुपचुप तरीके से हो रही थी. जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (NSCB Medical College) की डीन डॉ गीता गुईन को अचार संहिता का उल्लंघन का दोषी माना है. उन्होंने कमिश्नर प्रभात वर्मा से डीन डॉ गीता गुईन के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा की है.

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू

जिला निर्वाचन अधिकारी से आचार संहिता उल्लंघन मामले की शिकायत की गयी थी. शिकायतकर्ता का कहना था कि मेडिकल कॉलेज डीन डॉ गीता गुईन ने 18 मार्च को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसन में रिक्त पदों पर भर्ती से जुड़ा एक संशोधित विज्ञापन जारी किया था. 12 मार्च को जारी किए गये मूल विज्ञापन में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 10 खाली पदों की भर्ती निकाली की गई थी. उन्होंने संशोधित विज्ञापन आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किया.

इस मेडिकल कॉलेज में हो रही थी भर्ती 

शिकायतकर्ता ने बताया कि 18 मार्च को संशोधित में डीन डॉ गीता गुईन ने गुपचुप तरीके से सहायक प्रोफेसर का एक पद बढ़ा दिया. कलेक्टर दीपक सक्सेना ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है. जांच के दौरान मेडिकल कॉलेज की डीन से स्पष्टीकरण मांगा गया. उन्होंने 12 मार्च की विज्ञप्ति में केवल तकनीकी सुधार की जानकारी दी. गहराई से जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि 18 मार्च को जारी किए गए विज्ञापन में एक नया पद जोड़ा गया था. चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी पद पर सरकारी भर्ती नहीं की जा सकती है. कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि मामले में डीन गीता गुईन को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी मानते हुए कमिश्नर जबलपुर और निर्वाचन आयोग से कार्यवाही की अनुशंसा की गई है.

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