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'सलमान खुर्शीद की पत्नी ने सरकारी पैसे का फायदे के लिए किया इस्तेमाल', ED ने 45 लाख रु किए कुर्क



<p style="text-align: justify;"><strong>Money Laundering:</strong> प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बड़ा आरोप लगाया. ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और दो अन्य ने अपने निजी लाभ के लिए केंद्र सरकार के 71.50 लाख रुपये का शोधन (Money Laundering)&nbsp; किया.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित 15 कृषि भूखंड और डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कुल 45.92 लाख रुपये की कुछ बैंक जमा राशि को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी.&nbsp;</p>
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<p dir="ltr" lang="en">ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached 15 immovable properties valued at Rs.29.51 Lakh situated in Farukhabad, Uttar Pradesh in the form of Agricultural Land and 4 Bank accounts amounting to Rs.16.41 Lakh belonging to Dr. Zakir Husain Memorial Trust under the&hellip;</p>
&mdash; ED (@dir_ed) <a href="https://twitter.com/dir_ed/status/1764613994164154747?ref_src=twsrc%5Etfw">March 4, 2024</a></blockquote>
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<p style="text-align: justify;"><strong>ईडी ने क्या दावा किया?</strong><br />ईडी ने दावा किया कि एक जांच में यह पाया गया है कि &lsquo;&lsquo;ट्रस्ट को प्राप्त 71.50 लाख रुपये के अनुदान का इस्तेमाल भारत सरकार के स्वीकृत शिविरों के आयोजन के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका इस्तेमाल ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला, सचिव मोहम्मद अतहर और परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद द्वारा ट्रस्ट के हित और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था. &rsquo;&rsquo;</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>मामला कैसे सामने आया?&nbsp;</strong><br />ईडी (ED) ने कहा है कि इस प्रकार के अनुदान के तौर पर प्राप्त पैसे को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया और यह अपराध से अर्जित आय की श्रेणी में आया. धनशोधन (Money Laundering) का यह मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Police) पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की 17 एफआईआर (FIR) से सामने आया है.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- <a title="AAP to vacate party office: AAP को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश" href="https://www.abplive.com/news/india/supreme-court-orders-aap-to-vacate-party-office-by-june-15-ann-2629893" target="_self">AAP to vacate party office: AAP को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश</a></strong></p>



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