When Tejashwi Yadav Has Withdrawn His Statement Then Why Should The Case Continue: Supreme Court – आपराधिक मानहानि मामला : बिहार डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के खिलाफ वापस ली टिप्पणी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उस याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपनी कथित टिप्पणी “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं”. अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की शिकायत को गुजरात के बाहर किसी अन्य स्थान पर, संभव हो तो दिल्ली, स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है.
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अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या वह शिकायत वापस लेना चाहते हैं? RJD नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने गुजरातियों के बारे में की गई अपनी टिप्पणी वापस ले ली है.
न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने प्रतिवादी के वकील द्वारा समय दिए जाने का अनुरोध करने के बाद मामले पर सुनवाई स्थगित की. पीठ ने कहा, ‘‘जब उन्होंने (तेजस्वी ने) बयान वापस ले लिया है तो अभियोजन को मुकदमा जारी क्यों रखना चाहिए? आप निर्देश लें वरना हम अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे.” सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रतिवादी के वकील ने 19 जनवरी को याचिकाककर्ता (यादव) द्वारा दर्ज कराए बयान पर निर्देश लेने के लिए वक्त मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय करें.”
गुजरात की एक अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें तलब करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था. शिकायत के अनुसार, यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था, “वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाएगा.”
बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर पूछा था, “अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?” मेहता ने दावा किया था कि यादव की टिप्पणी ने सभी गुजरातियों की मानहानि की.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)