'कोर्ट को किया गुमराह तो…', 'फरिश्ते दिल्ली के' योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेताया
<p style="text-align: justify;">सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज से जुड़ी योजना ‘फरिश्ते दिल्ली के’ को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर उसने याचिका के जरिए कोर्ट को गुमराह किया होगा, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा. </p>
<p style="text-align: justify;">दरअसल, दिल्ली सरकार ने एलजी दफ्तर पर फंड जारी करने में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है. जवाब में एलजी कार्यालय ने कोर्ट में बताया कि एलजी को इस मामले में बेवजह घसीटा गया है, जबकि उनका इस मामले से को लेना-देना नहीं है. इस योजना पर फैसला दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की कमेटी करती है. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>क्या है फरिश्ते योजना?<br /></strong><br />दरअसल, दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत कोई भी शख्स अगर सड़क हादसे में घायल होता है, तो उसे निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है. इसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है. केजरीवाल सरकार ने इसे 2018 में शुरू किया था. </p>
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