Nomination Process In Rajasthan From Today
Rajasthan Election 2023: विधानसभा आम चुनाव 2023 के अन्तर्गत नामांकन प्रक्रिया आज से प्रारम्भ हो जायेगी. जिला निर्वाचन अधिकारी एम.पी. मीना ने जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक लेकर नामांकन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया प्रात: 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में होगी.
निर्धारित समय के बाद नांमांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे. उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों से कल से शुरू होने वाले नामांकन के लिए कि गई सभी तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली. निर्देश दिए कि नामांकन प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए. आदर्श आचार संहिता की भी सख्ती से पालना कराई जाए.
कांग्रेस-भाजपा दोनो पार्टियों में उम्मीदवार की घोषणा नहीं होने से परेशानी बढी
कोटा संभाग की अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं होने से जहां कार्यकर्ता परेशान हैं वहीं प्रत्याशी भी हताश हैं और पूरी ताकत से अपने पक्ष में टिकट प्राप्त करने की जुगत लगा रहे हैं वहीं कई जगह दूसरी पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने का इंतजार हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों की घोषणा संभव है.
खर्चे पर रहेगी कड़ी निगरानी
विधानसभा चुनाव के अंतर्गत नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों एवं सम्बन्धित राजनैतिक दलों द्वारा किए जाने वाले सभी खर्चो पर निर्वाचन विभाग की कड़ी निगरानी रहेगी. इसके लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी दल गठित किए गए है. ये दल निर्वाचन व्यय एवं अन्य सम्बन्धित प्रकोष्ठो को अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के खर्चे की नियमित जानकारी देंगे.
– मीडिया में विज्ञापन का कराना होगा अधिप्रमाणन
इलैक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का जिला स्तरीय कमेटी एमसीएमसी द्वारा पूर्व प्रमाणिकरण कराना होगा. एफ.एम.,आकाशवाणी, कम्यूनिटी रेडियों केबल, ई-पेपर, वेब साइट इत्यादि इस दायरे में आयेगें. बिना पूर्व अधिप्रमाणन के सम्बंध में मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा. प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशन के लिए अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की सहमति आवश्यक होगी. प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस से एक दिन पूर्व एवं मतदान दिवस पर अर्थात 24 एवं 25 नवंबर को राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व अधिप्रमाणन एमसीएमसी से कराना होगा.