Bulandshahr Former MLA Guddu Pandit Sentenced To 14 Months Imprisonment In Threatening Case
Bulandshahr News: पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को झटका लगा है. बुलंदशहर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने एक दशक पुराने मामले में गुड्डू पंडित को 14 महीने कैद की सजा सुनाई है. डिबाई सीट से दो बार के विधायक रहे गुड्डू पंडित पर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को धमकी देने का आरोप था. विशेष शासकीय अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने बताया, ‘‘एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक भगवान शर्मा को वर्ष 2011 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे एक व्यक्ति को धमकी देने का दोषी ठहराते हुए 14 महीने की जेल की सजा सुनाई है.’’
पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को 14 महीने की सजा
भगवान शर्मा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर डिबाई सीट से वर्ष 2007 और 2012 में विधायक रह चुके हैं. वर्मा ने कहा कि अदालत का फैसला आने के तुरंत बाद पूर्व विधायक ने जमानत की अर्जी लगाई. अदालत ने आवेदन को मंजूर कर लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, डिबाई निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक राकेश शर्मा ने वर्ष 2011 में शिकायत की थी. पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया था कि भगवान शर्मा ने फोन पर धमकी दी. शर्मा ने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर शिकायत पत्र में लगाया.
राजनीतिक प्रतिद्वंदी को धमकी देने का था मामला
शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकारपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने भगवान शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. शर्मा ने जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने धमकी देने के मामले को झूठा बताया. पूर्व विधायक ने उम्मीद जताई कि मामले में ऊपरी अदालत इंसाफ करेगी. बता दें कि राकेश शर्मा गुड्डू पंडित के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे. पीड़ित ने धमकी भरे फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था.
Jewar Airport News: जेवर एयरपोर्ट के रनवे का 70 प्रतिशत काम हुआ पूरा, एटीसी टावर के 6 फ्लोर बने