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2 साल बाद सत्येंद्र जैन जेल से रिहा, बोले- केजरीवाल के काम रुकवाने के लिए किया गया था अरेस्ट




नई दिल्ली:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अन्य AAP कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. सत्येन्द्र जैन की तिहाड़ जेल से रिहाई पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि सत्य की विजय हुई है.

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन ने कहा कि नेता तो बहुत हैं. इस देश में पार्टियों की भी कोई कमी नहीं है? लेकिन हमें क्यों अरेस्ट किया? अरविंद केजरीवाल ने आम आदमियों की पार्टी बनाई और आम आदमियों ने उन्हें समर्थन दिया. उन्हें दर्द इस बात का है कि अगर मनीष सिसोदिया ने स्कूल ठीक कर दिए तो उन्हें कौन पूछेगा? सत्येंद्र जैन ने अस्पताल ठीक करवा दिए तो उन्हें कौन पूछेगा? हमारी आने वाली पीढ़ी कोई राजनीति में नहीं आएगी. आम जनता चुनाव ना लड़े, आम आदमी राजनीति में ना आ जाए और आम आदमी आकर इनकी दुकानदारी बंद ना कर दे इसलिए हमें अरेस्ट किया गया.

‘कामों को रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था’
तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन ने कहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था. उन कामों को रुकवाने के लिए गिरफ्तार किया गया था. अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया बाहर है, संजय सिंह बाहर है और अब मैं भी बाहर आ गया हूं. अब हम सारे के सारे काम पूरे करके दिखाएंगे. अरविंद केजरीवाल ने सबसे वादा किया था कि यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे.. केवल उस काम को रोकने के लिए मुझे अरेस्ट किया गया था. अब हम यमुना नदी को भी साफ करके दिखाएंगे और दिल्ली के लोगों के सारे कामों को करके दिखाएंगे.
 

बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और द‍िल्‍ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है. फिलहाल, उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है. 30 मई 2022 को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

ED ने आप नेता सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था.

शीर्ष अदालत ने 26 मई, 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया. पिछले साल जून में उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ था.






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