सीजेआई चंद्रचूड़ ने बदल दिए सुप्रीम कोर्ट के ये बड़े नियम, सुनवाई के समय से छुट्टियों तक पर 1 अगस्त से होगा बदलाव
Supreme Court Rule For Holidays: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत अब वीक डेज पर भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अदालत खुलेगी. साथ ही अब से पहले और तीसरे शनिवार को भी कोर्ट खुला रहेगा. अदालत के ऑफिस छुट्टियों और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगे. साथ ही कोर्ट की छुट्टियों और अवकाश के दौरान, कोर्ट के ऑफिस ऐसे समय के दौरान खुले रहेंगे जैसा कि मुख्य न्यायाधीश निर्देश दे सकते हैं.
पहले नियम के तहत चीफ जस्टिस के किसी भी आदेश के अधीन, अदालत के कार्यालयों के काम समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होंगे. दूसरे नियम के तहत कोर्ट के ऑफिस छुट्टियों के दिनों में और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगे, जबकि गजेटेड हॉलिडेज में भी छुट्टी रहेगी. तीसरे नियम के तहत अदालत की छुट्टियों और अवकाश के दौरान, कोर्ट के कार्यालय चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार खुले रहेंगे. यह संशोधन 1 अगस्त 2024 से लागू होगा.