लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शरद पवार गुट करेगा किस पार्टी चिन्ह का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला
Sharad Pawar Vs Ajit Pawar: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मंगलवार (19 मार्च, 2024) को शरद पवार गुट यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार को चुनाव चिन्ह तुरही बजाते हुए आदमी को मान्यता देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आयोग से कहा कि ये चिन्ह शरद पवार गुट लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में इस्तेमाल कर सकता है.