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राहुल गांधी की संभल में एंट्री रोकने के लिए प्रशासन अर्लट, कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा लखनऊ में हाउस अरेस्ट



नई दिल्ली:

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों के साथ बुधवार को संभल का दौरा करने वाले हैं. इस बीच, संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पड़ोसी जिलों में तैनात पुलिस के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी को उनके जिलों की सीमाओं पर रोकने का आग्रह किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ज़िलाधिकारी के पत्र जारी करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और पुलिस तंत्र का खुला दुरुपयोग है.‘‘प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी छह सांसद शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। इनमें पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी होंगे.” 

आराधना मिश्रा हाउस अरेस्ट
राहुल गांधी के संभल जाने के कार्यकम को देखते हुए लखनऊ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को आज फिर किया गया हाउस अरेस्ट. आराधना मिश्रा आज भी संभल जाने की कोशिश कर रही हैं. सुबह से ही पुलिस ने उनके गेट को बंद कर उन्हें बाहर जाने से रोक दिया है.

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संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के पुलिस आयुक्तों तथा अमरोहा और बुलंदशहर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी को उनके जिलों की सीमाओं पर रोकने का आग्रह किया. संभल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक शनिवार को खत्म हो रही थी। हालांकि, जिलाधिकारी पेंसिया ने इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया था.

कांग्रेस दफ्तर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता
राहुल गांधी को संभल ले जाने को लिए संभल के कार्यकर्ता AICC यानी कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर पहुंचे हैं. छ घंटों बाद राहुल गांधी संभल के लिए रवाना होंगे. ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहना है कि नेता राहुल गांधी को संभल में एंट्री मिलनी चाहिए. 

संभल में क्या हुआ था?
संभल की एक अदालत के आदेश पर 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसमें चार लोगों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे. अदालत में दायर वाद में दावा किया गया है कि मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था. राहुल गांधी के संभल दौरे के बारे में पूछे जाने पर संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि “संभल में पहले से ही बीएनएसएस की धारा 163 लागू है. किसी को भी संभल आने की अनुमति नहीं है. यदि वह आते हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा.”

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