Sports

राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई




नई दिल्ली:

चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वायदा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान फ्रीबीज को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था कि हम इस याचिका का विरोध करते हैं क्योंकि यह याचिका राज्य द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है. 

आम आदमी पार्टी का कहना है कि फ्री में बिजली,पानी, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना मुफ्त की श्रेणी में नहीं आता. यह सभी चीजें संविधान में जनता के प्रति तय की गई जवाबदेही का हिस्सा है.

सिमी पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका

सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंधित संगठन सिमी की याचिका पर भी गुरुवार को सुनवाई करेगा. सन 2019 के प्रतिबंध आदेश को चुनौती देने वाले सिमी के एक पूर्व सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होगी. 

इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके सिमी पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया है. केंद्र ने कहा है कि भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से किसी भी संगठन को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं देंगे. केंद्र सरकार ने कहा है कि सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है और इसे एक अंतरराष्ट्रीय इस्लामी व्यवस्था के साथ बदलने के लिए काम करता है.

अभिषेक बनर्जी और रूजिरा बनर्जी की सुनवाई 

पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को  सुनवाई करेगा. तृणमूल कांग्रेस के महासचिव, उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी ने ईडी द्वारा पूछताछ के लिए जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की पूछताछ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था लेकिन गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

अमित कात्याल की याचिका पर सुनवाई

लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी और लालू प्रसाद यादव के करीबी बिजनेसमैन अमित कात्याल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने की ईडी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  सुनवाई करेगा. ईडी ने आरोप लगाया है कि कात्याल को अंतरिम जमानत देने से केस प्रभावित होगा और वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *