मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को दी हाई कोर्ट में चुनौती, 22 मई को होगी सुनवाई – Mukhtar Ansari challenges the sentence in Gangster Act in High Court hearing will be held on May 22 ntc
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. HC ने आपराधिक अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया है. हाई कोर्ट ने दाखिले में 63 दिन की देरी को भी माफ कर दिया है.
बता दें कि पिछले दिनों मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई थी. उस सजा के खिलाफ मुख्तार ने 63 दिन बाद इलाहाबाद में आपराधिक अपील दाखिल की. कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से देरी से अपील दाखिल करने पर जवाब दाखिल किया गया. मामले में जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच ने सुनवाई की.
‘परिवार में कोई पैरवी करने वाला नहीं, इसलिए देरी हुई’
मुख्तार अंसारी के वकील ने दलील दी कि परिवार के कई सदस्य जेल में बंद हैं. मामले की पैरवी करने वाला कोई नहीं है. कोर्ट ने इस आधार पर देरी से आपराधिक अपील दाखिल करने को माफ कर दिया है. अब 22 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी.
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आपराधिक मामले में दी गई है चुनौती
बताते चलें कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और अन्य आरोपी को दोषी करार दिया था और सजा सुनाई थी. 10-10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में आपराधिक अपील में चुनौती दी गई है. आपराधिक अपील पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की.
मुख्तार को सुनाई गई है 10 साल जेल की सजा
हाल ही में 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है. अफजाल को चार साल की सजा मिली है. गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित है.
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यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. एजाजुल हक का देहांत हो चुका है. इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी. पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था. इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था.
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