मुख्तार अंसारी को रुंगटा हत्याकांड के गवाह को धमकाने के मामले साढ़े पांच साल की सजा, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
UP News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. मामला कोयला व्यापारी महावीर रूंगटा को धमकी देने का है. महावी रूंगटा कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के भाई हैं. नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने नंद किशोर रूंगटा का पैसे के लिए अपहरण कराया. बताया जाता है कि फिरौती वसूलने के बावजदू नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गई. वाराणसी के भेलूपुर थाने में महावीर रूंगटा ने मुकदमा दर्ज कराया था. अब अदालत ने महावीर रूंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है. मुख्तार अंसारी को अदालत ने साढ़े पांच साल की सजा सुनाई. अदालत ने मुख्तार अंसारी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.