मानवता हुई शर्मशार! चार साल की मासूम से मामा ने किया दुष्कर्म, प्रशासन ने आरोपी के घर पर चलाया बुल्डोज
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था. शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी के घर पर प्रशासन की जेसीबी चल गई. आरोपी को पहले ही गिरफ्तार हो चुका है. सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है. उसे तत्काल गिरफ्तार लिया गया है. कोशिश कर इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके.
मामा ही निकला दरिंदा
दरअसल, सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में चार साल मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. यह वारदात किसी और ने नहीं, बल्कि मासूम बच्ची की कलयुगी मामा ने ही किया. बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह 9 बजे के करीब बच्ची की मां अपने घर से दुकान पर समान लेने गई थी. मासूम बच्ची के साथ घर पर दो अन्य छोटे 2 बच्चे भी थे, इसी दौरान बच्ची के मामा घर पर आया और मासूम बच्ची को दूसरे रूम पर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया. मासूम बच्ची रोती बिलखती रही, आस पास के लोग रोने की आवाज सुनकर आ गए, बच्ची ने अपनी मां को अपने मामा की करतूत को बताया, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, आरोपी को आस पास के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
बताया जा रहा है आरोपी और बच्चियों की मां का भाई बहन जैसे रिश्ते से जुड़े थे और बच्चियां आरोपी युवक को अपना मामा मानती थी. लेकिन दरिंदगी भरी इस घटना ने मानवता को और रिश्ते को पूरी तरह शर्मसार कर दिया. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और प्रशासन के द्वारा आरोपी युवक के घर पर बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया गया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़ित और आरोपी का मेडिकल कराया गया. बताया जाता है कि अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद मासूम की स्तिथि गंभीर है. साथ ही पुलिस पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
प्रदेश में ऐसे मामलों में है मौत की सजा का प्रावधान
मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के ऐसे मामले, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप या गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है. ऐसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है. समाज के लोगों का मानना है कि इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस’ मानकर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा आरोपी को मौत की सजा दिलायी जाए.
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