पासपोर्ट जमा कराने से लेकर थाने में हर दिन हाजिरी तक… सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी मनीष सिसोदिया को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त मनीष सिसोदिया को दी जमानत
नई दिल्ली:
दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद कोर्ट से जमानत मिली है. बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी गई है.सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि हम जमानत तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों को ख्याल रखना होगा. मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहते हुए इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. साथ वह किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे. मनीष सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रहते हुए मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने आना होगा.