परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
NEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को करेगा. अब 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इसपर बड़ा फैसला सुना सकता है. आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा था. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने दूसरी सुनवाई होनी है. इससे पहले CJI की बेंच ने 8 जुलाई को मामले की पहली सुनवाई की थी. कोर्ट ने NEET विवाद से जुड़े 4 पक्ष – NTA, CBI, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी. अब सभी स्टेकहोल्डर्स के जवाब दाखिल होने के बाद अगली सुनवाई हो रही है. इस मामले में अब तक 7 राज्यों से 42 लोग गिरफ्तार हुए हैं. केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि ‘बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई’. ‘पटना, हज़ारीबाग से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं मिला और कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला.
अब 18 जुलाई को होगी सुनवाई
NEET-UG पेपर लीक मामले में अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी. कोर्ट ने आज इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पहले खबर आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज ही कोई बड़ा फैसला सुना सकता है.
सरकार ने रद्द कर दिया था ग्रेस मार्क्स
NEET-UG परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 13 जून को 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया था. उस सरकार ने इन छात्रों को दो विकल्प दिए थे. पहला विकल्प ये था कि या तो ये छात्र बगैर किसी ग्रेस मार्क्स के NEET-UG की काउंसलिंग में शामिल हों. या फिर दोबारा से परीक्षा दें. NTA ने उस दौरान घोषणा की थी कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका 23 जून को री-एग्जाम होगा.
शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपी थी जांच
शिक्षा मंत्रालय ने इस कथित पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी थी. सीबीआई ने इसकी जांच शुरू करने के साथ ही कई राज्यों में गिरफ्तारियां की और अपने जांच के दायरे को कई राज्यों तक बढ़ाया. सीबीआई की जांच के दौरान कई बड़े खुलासे भी हुए थे.
इस मामले की बड़ी बातें
- चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच कुछ देर में NEET परीक्षा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी
- NEET-UG 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 नंबर हासिल किए थे.राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था.
- मेरिट लिस्ट में हरियाणा के एक केंद्र के छह छात्र शामिल थे, इससे एग्जाम में गड़बड़ी का शक पैदा हुआ
- इसके बाद कहा गया कि ग्रेस मार्क के चलते 67 छात्रों को टॉप रैंक हासिल करने में मदद मिली थी
केंद्र ने कोर्ट को क्या क्या बताया
- केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी 2024′ में न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि ‘बड़े पैमाने पर गड़बड़ी’ हुई और न ही ऐसे संकेत हैं कि स्थानीय उम्मीदवारों के किसी समूह को लाभ पहुंचा.
- सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में केंद्र ने कहा कि 2024-25 के लिए काउंसिलिंग का प्रोसेस जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रहे चार चरणों में होगा.
एनटीए ने कोर्ट में क्या क्या कहा
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से दाखिल हलफनामे में कहा कि राष्ट्रीय, राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट-यूजी 2024 में अंकों के वितरण का एक विश्लेषण किया है.
- एनटीए के इस हलफनामे के मुताबिक यह विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा.
NEET-UG मामले में CJI की बेंच करेगी सुनवाई
NEET-UG मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच कुछ देर में सुनवाई करेगी. उम्मीद जताई जा रही है इस सुनवाई के दौरान सीजेआई कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं.
NEET-UG मामले में बड़ा फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आज NEET-UG मामले में कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. CBI ने इस मामले की जांच को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है.