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दिल्ली-गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों की एंट्री बैन, पढ़ें पुलिस की एडवाइजरी



<p style="text-align: justify;"><strong>Gurugram News:</strong> दिल्ली-गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. अब दोनों एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित वाहन चलते मिलने पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लागू करने के लिए गुरुग्राम पुलिस को पत्र लिखा है. गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जारी एडवायजरी में कहा गया है कि गुरुग्राम सिरहोल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल तक और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर तक दोनों एक्सप्रेसवे पर धीमी गति के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.</p>
<p style="text-align: justify;">एसीपी ट्रैफिक सत्यपाल सिंह का कहना है कि जनता को जागरूक करने के लिए नेशनल हाईवे पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए धीमी गति के वाहन चलाने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>धीमी गति के वाहनों पर लगा प्रतिबंध</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमानुसार दुपहिया वाहन जैसे मोटर साइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चौपहिया साइकिल वाहनों को गुरुग्राम सिरहौल बॉर्डर से खेडक़ीदौला टोल प्लाजा तक और खेडक़ीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर तक दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलाने पर प्रतिबंध है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>गुरुग्राम पुलिस ने जारी की एडवायजरी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">वाहन मैन कैरेजवे का प्रयोग नहीं करके सर्विस लाइन का प्रयोग करेंगे. वरना वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी. एसीपी सतपाल यादव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 48 और एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट अधिक होती है. छोटे वाहनों की स्पीड लिमिटेड कम होने दुर्घटना का खतरा बना रहता है. इसलिए धीमी गति के वाहन चालकों से अपील की जाती है कि नेशनल हाइवे पर न चलाकर सर्विस लाइन का प्रयोग करें. वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें. वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक ना चलाएं. यातायात नियमों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं.&nbsp;</p>
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