ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर फैल रहे झूठ का रेल मंत्रालय ने किया खंडन
नई दिल्ली:
IRCTC ने ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही गलत का खंडन किया है. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर हाल के दावों के अनुसार, अलग-अलग उपनाम वाले व्यक्तियों के लिए टिकट बुक करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की कैद सहित गंभीर दंड हो सकता है. हालांकि, आईआरसीटीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दावे निराधार हैं.
IRCTC ने यह साफ कर दिया कि आप अपने IRCTC अकाउंट से दोस्त, परिवार के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं. IRCTC ने एक्स पर पोस्ट किया, “अलग-अलग उपनामों के कारण ई-टिकट बुक करने पर प्रतिबंध के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठी और भ्रामक हैं. उपयोगकर्ता वास्तव में अपनी व्यक्तिगत आईडी का उपयोग करके दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं.”
प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रति माह 12 टिकट तक बुक कर सकता है, आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए यह सीमा 24 टिकटों तक बढ़ा दी गई है, बशर्ते प्रत्येक टिकट पर कम से कम एक यात्री आधार-प्रमाणित हो.
रेलवे ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके बुक किए गए टिकट केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं, न कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए. किसी भी तरह का दुरुपयोग, जैसे कि व्यावसायिक रूप से टिकट बेचना, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध माना जाता है.
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