जेल में ही रहेंगी रान्या राव, कोर्ट ने खारिज की सोना तस्करी मामले में जमानत याचिका
Ranya Rao Gold Smuggling: कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में अभी जेल में ही रहना होगा. शुक्रवार (14 मार्च,2025 ) को आर्थिक अपराध न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
दरअसल, 3 मार्च, 2025 को 34 वर्षीय रान्या राव को दुबई से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था. इस सोने की अनुमानित कीमत ₹12.56 करोड़ बताई गई थी. उनके साथ दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को दोपहर 3 बजे होगी.
डीआरआई का आरोप: सोने की तस्करी में सक्रिय संलिप्तता
बुधवार को हुई अदालत की सुनवाई में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने रान्या राव की जमानत याचिका का विरोध किया. डीआरआई ने तर्क दिया रान्या राव एक बड़े सोना तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं. जमानत मिलने से जांच बाधित हो सकती है. वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं.
रान्या राव ने लगाए हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोप
हिरासत के दौरान रान्या राव ने डीआरआई अधिकारियों पर मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि जब वह कुछ सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रही थीं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिना सहमति के जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए. डीआरआई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं कानूनी और सम्मानजनक तरीके से अपनाई गईं.
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव से जुड़े होने की जांच शुरू
बता दें कि रान्या राव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं. रामचंद्र राव कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं. 11 मार्च,2025 को कर्नाटक सरकार ने उनकी भूमिका की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को नियुक्त किया.
बता दें कि रान्या राव ने एक साल में 30 बार दुबई यात्रा की, जिससे डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) की नजर उन पर पड़ी. तस्करी के लिए प्रति किलोग्राम ₹1 लाख की फीस लेती थीं, जिससे उन्हें प्रति यात्रा ₹13 लाख तक की कमाई होती थी. तस्करी के दौरान वह स्पेशल मॉडिफाइड जैकेट और कमर बेल्ट का इस्तेमाल करती थीं.
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