जानिए किन शर्तों पर बिभव कुमार को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (02 अगस्त) को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को बिभव कुमार को केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किया था.
बिभव कुमार को जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्ते में भी रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी प्रमुख गवाहों की जांच होने तक बिभव को मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में अपना पद संभालने या मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से रोक दिया है.
आरोपी सीएम के घर और ऑफिस न जाए. अहम गवाहों के बयान जल्दी दर्ज हों. आरोपी और उससे जुड़े लोग केस पर टिप्पणी न करें. आरोपी को कोई ऐसा पद न दिया जाए जिससे वह केस को प्रभावित कर सके.