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कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिनों की ED रिमांड में भेजा, 6 सितंबर को होगी पेशी


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिनों की ईडी की रिमांड में भेज दिया. अब उन्हें 6 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा. गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये ‘तानाशाही’ है.

कोर्ट ने ईडी रिमांड पर सुरक्षित रखा था फैसला

बता दें कि आप विधायक को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने ईडी की 10 दिनों की रिमांड की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने सोमवार (2 सितंबर) को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया. 

दूसरे आरोपियों से आमना-सामना कराने की जरूरत- ईडी

ईडी ने आप विधायक को विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष पेश कर उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया. जांच एजेंसी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान का मामले के अन्य आरोपियों और साक्ष्यों से आमना-सामना कराने की आवश्यकता है. आप विधायक की ओर से पेश वकील ने मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी.

‘जवाब देने से बचते रहे आप विधायक’

ईडी ने अमानतुल्लाह खान के आवास पर तलाशी लेने के बाद सोमावर की सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर उन्हें पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया. ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब देने से बचते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया.

‘नकदी का भी इस्तेमाल किया गया’

ईडी ने कहा कि खान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं.  जांच एजेंसी ने अदालत को बताया, ‘‘अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है और धन शोधन किया गया है. नकदी का भी इस्तेमाल किया गया है. एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की गई.’’

’14 समन जारी किए गए’

एजेंसी ने आप विधायक पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए और वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केवल एक बार पेश हुए.

आप विधायक के खिलाफ धन शोधन का मामला दो प्राथमिकियों पर आधारित है, जिनमें से एक मामला सीबीआई द्वारा वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित है और दूसरा दिल्ली एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है. 

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