आरजी कर डॉक्टर की हत्या में 4 से चलेगा मुकदमा, सीबीआई की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे
Kolkata Doctor Rape Murder Case Latest News: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में मुकदमा 4 नवंबर से शुरू होगा. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनिरबन दास की ओर से हफ्ते में चार दिन बंद कमरे में इसकी सुनवाई की जाएगी.
मंगलवार को सियालदह की एक अदालत ने सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र की एक कॉपी संजय रॉय को भी सौंपी, जो इसमें नामित एकमात्र आरोपी है, इसमें 9 अगस्त के अपराध में उसकी भूमिका के बारे में बताया गया है. रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन दोपहर में उसकी मेडिकल जांच की गई थी.
आरोपी संजय रॉय ने जज से की ये मांग
संजय रॉय ने मैजिस्ट्रेट से कहा कि वह अपनी बेगुनाही के बारे में बोलना चाहता है. उसने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि उसे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए. जब न्यायाधीश ने उसे बोलने की अनुमति दी, तो उसने कहा: “अगर मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो मैं दोषी करार दिया जाऊंगा. मुझे घटना के बारे में कुछ नहीं पता है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है.” अदालत ने उनसे कहा कि यह उचित समय नहीं है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अरिजीत मंडल ने उससे कहा, “अपने वकील से बात करें. मुकदमे के दौरान आपकी बात सुनी जाएगी.”
सीबीआई की चार्जशीट में हैं ये बातें
सीबीआई की चार्जशीट, जिसे आंशिक रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्सेस किया था, में पीड़िता को “वी” के रूप में संदर्भित किया गया है. इसमें कहा गया है कि उसकी मौत हाथ से गला घोंटने और गला घोंटने के संयुक्त प्रभाव के कारण दम घुटने से हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि रॉय नपुंसक है. पीड़िता का पोस्टमार्टम 9 अगस्त को शाम 6.10 बजे से 7.10 बजे के बीच किया गया था, सीएफएसएल, कोलकाता की रिपोर्ट से पता चलता है कि महिला की कुर्ती और अंडरगारमेंट को जबरदस्ती फाड़ दिया गया था. अंडरगारमेंट के टांके फट गए थे. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़िता की हाइमन के अंदर की चोटें स्पष्ट रूप से यौन हमले की ओर इशारा करती हैं.