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विधानसभा से पारित बिल को मंजूरी देने में राज्यपाल की तरफ से देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली


विधानसभा से पारित बिल को मंजूरी देने में राज्यपाल की तरफ से देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका. सॉलिसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- राज्यपाल ने सभी 7 बिल पर फैसला ले लिया है. जल्द ही सरकार को इसकी जानकारी दे दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार के लिए टाली. कोर्ट की टिप्पणी- राज्यपाल को कोई बिल सरकार को वापस भेजने का भी अधिकार है लेकिन मामला कोर्ट तक आने से पहले राज्यपालों को निर्णय लेना चाहिए. कोर्ट ने पंजाब में विधानसभा सत्र लगातार चालू रखने पर भी सवाल उठाए. कहा- यह संविधान में दी गई व्यवस्था नहीं. 



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