यूपी में सामूहिक विवाह योजना के लिए SOP जारी, प्रदेश में 1 लाख जोड़ों की होगी शादी
<p style="text-align: justify;"><strong>UP Wedding Latest News:</strong> उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए शुरू की गई सामूहिक विवाह योजना को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने नियम और प्रक्रियाओं को और अधिक परिभाषित करते हुए एसओपी<span class="Apple-converted-space"> </span>तैयार की है. इसके अनुसार अब जिलों में एक स्थान पर 100 से कम जोड़ों के विवाह कराए जाने और 100 से अधिक जोड़ों के विवाह होने की स्थिति में जिलाधिकारी की उपस्थिति में आयोजन कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">आयोजन के समय पात्र जोड़ों की पुष्टि के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ मंडल के उपनिदेशक और पास के जिल के जिला समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर उपस्थित होकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. विभाग ने निर्धारित बजट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 1,06,911 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य तय किया है.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये बनाए गए प्राविधान</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सामूहिक विवाह के लिए चयनित जोड़ों में से 10 प्रतिशत जोड़ों के रैंडम सत्यापन जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से किए जाने के प्राविधान किए गए हैं. जांच प्रक्रिया को पुख्ता किए जाने के लिए जनपद स्तरीय समिति को जिम्मेदारी दी गई<span class="Apple-converted-space"> </span>है, जिसमें पोर्टल से जेनरेट सत्यापन प्रारूप पर जांच अधिकारी की तरफ से रिपोर्ट लगाई जाएगी. जांच के दौरान मौके पर उपस्थित आस पड़ोस के व्यक्तियों से पहले से विवाह न होने की पुष्टि की जाएगी, जिससे किसी भी दशा में अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न पा सकें.</p>
<p style="text-align: justify;">जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के साथ ही अब संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत आवेदन ही सामूहिक विवाह में शामिल हो सकेंगे. आवेदन के दौरान आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण के द्वारा वर की 21 वर्ष एवं कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर ही ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था पोर्टल पर की गई है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकार की तरफ से ये मिलता है नव दंपत्ति को</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह में नए दंपत्ति के जीवन में खुशहाली एवं अपनी गृहस्थी की सही ढंग से शुरुवात करने के लिए लड़की के खाते में 35,000 रुपए सहायता राशि दी जाती है. वहीं शादी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए. इसके अलावा विभाग की तरफ से शादी की सभी व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप किए जाने के लिए 6,000 रुपए प्रति जोड़ा खर्च निर्धारित है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ऐसे जुड़ सकते हैं योजना से<span class="Apple-converted-space"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन वेबसाइट <a href="https://cmsvy.upsdc.gov.in/">https://cmsvy.upsdc.gov.in</a> पर लोग आवेदन कर सकते हैं. योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार से आवेदन कर सकते हैं. आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र या विभाग वेबसाइट से भरा सकते हैं. आवेदक की तरफ से आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के कम से कम एक सप्ताह पहले ही करना होगा. आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा.</p>
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