दिल्ली हाई कोर्ट का CM केजरीवाल की पत्नी को आदेश, सोशल मीडिया से हटाएं सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग
Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच से हटाने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति मामले में से जुड़ी सुनवाई हुई थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी. यह वीडियो रिकॉर्डिंग सुनीता केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की थी. हाई कोर्ट ने शनिवार को सुनीता केजरीवाल को आदेश दिया है कि ये वीडियो हटाएं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते नजर आ रहे हैं. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित 6 लोगों को नोटिस जारी किया.
यह भी पढ़ें: Delhi Cluster Bus: दिल्ली के 70 से ज्यादा रूटों से हटीं क्लस्टर बसें, अब इन रूटों के यात्री कैसे जाएंगे दफ्तर?