दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’, कल सुबह से GRAP-2 लागू, किस-किस पर रहेगा बैन?
नई दिल्ली:
सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) परेशान करने लगा है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में हवा बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई है, जिसके बाद ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) का दूसरा चरण लागू करने का फैसला किया गया है. मंगलवार सुबह 8 बजे से GRAP-2 लागू किया जाएगा. एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है. इस दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऐहतियातन कदम उठाए जाएंगे.
एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप के संशोधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं.
आगामी दिनों में राहत की उम्मीद नहीं
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज आयोग की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दिल्ली की मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमानों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया. दिल्ली में आज सुबह एक्यूआई 300 और शाम चार बजे 310 के आसपास रिकॉर्ड किया गया.
IMD/IITM के पूर्वानुमान यह भी संकेत देते हैं कि दिल्ली में प्रतिकूल मौसम, जलवायु परिस्थितियों और शांत हवाओं के कारण आगामी दिनों में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी (एक्यूआई 301-400) में बना रहेगा.
ग्रैप के दूसरे चरण में क्या रहेंगी पाबंदियां
ग्रैप के दूसरे चरण में कई तहर के प्रतिबंध लगाए जाते हैं. इसके तहत अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है. रोजाना सड़कों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है. फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है. लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाती है. साथ ही निर्माण स्थलों पर निरीक्षण बढ़ा दिया जाता है.