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जेल में बंद बारामुल्ला सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत के लिए AIP पहुंची दिल्ली HC, क्या है मामला



<p style="text-align: justify;"><strong>Jammu Kashmir News:</strong> अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जेल में बंद बारामुल्ला सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर की जमानत के लिए आधिकारिक तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. पार्टी का कहना है कि इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है.</p>
<p style="text-align: justify;">एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने कहा, "यह कदम हमारे नेता को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अटूट प्रयासों का हिस्सा है. लंबी हिरासत निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है."</p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि इससे पहले दिल्ली की अदालत ने 2017 के आतंकी-वित्त पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत बारामुल्ला सांसद की नियमित जमानत याचिका पर 24 दिसंबर, 2024 को आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.</p>
<p style="text-align: justify;">पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने जमानत याचिका पर आदेश सुनाने की मांग करते हुए आरोपी के दायर आवेदन को खारिज कर दिया था. एआईपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "राशिद हमेशा हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का उन्होंने समर्थक किया है. सांसद का लगातार जेल में रहना बेहद चिंताजनक है. लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों के प्रति अपमान भी है."</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>इंजीनियर राशिद की जमानत के लिए HC पहुंची AIP</strong></p>
<p style="text-align: justify;">राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने 2018 में कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से धन मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था. एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था. मलिक को आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.&nbsp;</p>
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