कोलकाता रेप कांड के बाद यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त, दिशा निर्देश जारी
<p style="text-align: justify;"><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश में महिला कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में एसीएस होम दीपक कुमार ने उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों, समस्त पुलिस आयुक्त, समस्त जिला मजिस्ट्रेट, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पर पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा, रात्रि ड्यूटी में सुरक्षा, आत्मरक्षा, सुरक्षा ऑडिट आदि के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">एसीएस होम दीपक कुमार ने महिला कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है. उन्होंने इस पत्र में कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद-14, समानता के अधिकार और भेदभाव मुक्त वातावरण की गारंटी देता है. वहीं अनुच्छेद-21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है.</p>
<p style="text-align: justify;">एसीएस होम दीपक कुमार अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें. इसके अलावा उन्होंने कहा कि रात में आने जाने के मार्गों को भी सुरक्षित करें. उन्होंने कहा कि राज्य में अनेकों ऐसी विधियां प्रभावी हैं, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उनकी गरिमा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">एसीएस होम दीपक कुमार ने कहा कि रात में ड्यूटी और आवागमन के मार्गों को सुरिक्षत करना बहुत जरूरी है. इसके लिए रात में ड्यूटी का समय नियत करना होगा. उन्होंने ये भी भी आदेश दिया कि ये सुनिश्ति किया जाए कि किसी भी महिला कार्मिकों को तय समय से अधिक काम न करना पड़े.<span class="Apple-converted-space"> इसके </span>साथ ही कंपनियों को जब महिला काम खत्म करके घर लौट रही तो उसके लिए विश्वसनीय निगरानी वाली परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य है ताकि महिला कर्मचारी बिना किसी डर से काम पर आ-जा सकें.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">एसीएस होम दीपक कुमार ने कहा कि परिवहन निगम की बसों तथा प्राइवेट टैक्सी वाहनों हेतु ऐसे Drop-off-Point चिन्हित किये जाएं, जहां पर लाइट की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगे हों. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रात में महिलाओं के आवागमन से संबंधित सभी कार्यस्थल कॉल सेंटर, स्वास्थ्य संस्थानों, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सिनेमा हाल. मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टॉरेंट, रेलवे, बस स्टेशन आदि की समस्त जनपदों में थानावार सूची बना ली जाए. इनमें आने जाने वाले महिला कर्मचारियों के संबंध में रात के समय में उनकी लोकेशन को चिन्हित किया जा सकेगा.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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