कब तक जेल से बाहर आ सकेंगे मनीष सिसोदिया, क्या हैं नियमों के दांव-पेंच
<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार, 9 अगस्त को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 17 महीने के बाद आप नेता जेल से बाहर आ सकेंगे. तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">मनीष तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं, जेल नंबर 1 में बंद कैदी जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हैं. सूत्रों के मुताबिक सिक्युरिटी को लेकर कोई कंसर्न हो तो फिर किसी और गेट से भी निकल सकते हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कब तक जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक उन्हें बेल आर्डर मिलने के समय पर निर्भर करेगा कि मनीष सिसोदिया कितने बजे तक जेल से बाहर आ पाएंगे. नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर राउज़ एवेन्यू कोर्ट जाएगा. राउज़ एवेन्यू में बेल बांड भरा जाएगा और जमानत की बाकी शर्तो को पूरा किया जाएगा. जिसके बाद अदालत से बेल आर्डर(परवाना) तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. </p>
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