आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को झटका, SC ने खारिज कर दी ये याचिका
Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप और हत्या कांड में आर.जी. कर कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को झटका लगा है. शुक्रवार (छह सितंबर, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसक जरिए संदीप घोष ने कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना. हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल में हुई रेप की घटना को बेवजह भ्रष्टाचार से जोड़ने वाली टिप्पणी भी की.
संदीप घोष के लिए पेश वकील की मांग थी कि बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच को रेप और मर्डर केस की जांच से अलग कर दिया जाए. चीफ जस्टिस ने कहा कि वह सीबीआई को यह नहीं बताएंगे कि वह किस तरह से जांच करे. एक पीआईएल पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. उसमें आपका पक्ष सुना जाना जरूरी नहीं था.